CCL rules rajasthan in hindi चाइल्ड केयर लीव (CCL) एक विशेष प्रकार का अवकाश है, जो सरकारी महिला कर्मचारियों और ऐसे पुरुष कर्मचारियों को दिया जाता है जो अकेले अपने बच्चों की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। इसका उद्देश्य यह है कि कर्मचारी अपने बच्चों की देखभाल, शिक्षा और अन्य आवश्यकताओं के लिए पर्याप्त समय दे सकें।
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Ccl के लिए पात्रता (Eligibility for ccl in hindi)/CCL rules in hindi
- यह अवकाश महिला कर्मचारियों और एकल पुरुष कर्मचारियों के लिए उपलब्ध है।
- केवल पहले दो जीवित बच्चों के लिए ही यह सुविधा मिलती है।
- बच्चे की आयु 18 वर्ष से कम होनी चाहिए।
- यदि बच्चा 40% या उससे अधिक दिव्यांग है, तो आयु सीमा 22 वर्ष तक मान्य होती है।
| चाइल्ड केयर लीव आवेदन format for ccl application |
| चाइल्ड केयर लीव आवेदन के खाते के रखरखाव का प्रारूप in pdf form |
| चाइल्ड केयर लीव आवेदन के खाते के रखरखाव का प्रारूप in excel format |
अवकाश की अवधि / duration for ccl in hindi /CCL rules rajasthan in hindi
- पूरे सेवा काल में अधिकतम 730 दिन (लगभग 2 वर्ष) तक CCL ली जा सकती है।
- पहले 365 दिनों के लिए पूरा वेतन दिया जाता है।
- अगले 365 दिनों के लिए 80% वेतन दिया जाता है।
आवेदन कैसे करें? How to apply for ccl in hindi
- कर्मचारी को पहले से सूचना देकर निर्धारित फॉर्म में आवेदन करना होता है।
- एक बार में कम से कम 5 दिन का अवकाश लेना जरूरी है।
- अवकाश तभी स्वीकृत होगा जब इससे विभागीय कार्य प्रभावित न हो।
महत्वपूर्ण बातें / CCL rules rajasthan in hindi
- CCL कोई मौलिक अधिकार नहीं है, यह पूरी तरह स्वीकृति पर निर्भर करता है।
- परिवीक्षा (probation) के दौरान आमतौर पर यह अवकाश नहीं दिया जाता। यदि दिया जाए तो probation अवधि बढ़ सकती है।
- अवकाश के दौरान आने वाले रविवार और अन्य छुट्टियां भी इसमें शामिल मानी जाएंगी।
- CCL का अलग रिकॉर्ड रखा जाता है, इसे अन्य छुट्टियों के साथ नहीं जोड़ा जाता।
- एक साल में अधिकतम 3 बार (स्पेल) में ही यह अवकाश लिया जा सकता है।
आवश्यक दस्तावेज Important documents for ccl in hindi
- बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र
- दिव्यांगता प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)
- निर्भरता प्रमाण पत्र (दिव्यांग बच्चे के लिए)
- स्कूल से संबंधित दस्तावेज या मेडिकल रिपोर्ट (यदि जरूरत हो)
प्रशासनिक नियम/ CCL rules rajasthan in hindi
- किसी भी समय कुल कर्मचारियों में से 20% से अधिक को CCL नहीं दी जा सकती।
- विभागाध्यक्ष की अनुमति आवश्यक होती है, ताकि कार्य प्रभावित न हो।
किन परिस्थितियों में ली जा सकती है CCL?
- बच्चे के बीमार होने पर
- परीक्षा या पढ़ाई की तैयारी के समय
- किसी विशेष पारिवारिक परिस्थिति में
निष्कर्ष /CCL rules rajasthan in hindi
चाइल्ड केयर लीव एक महत्वपूर्ण और संवेदनशील सुविधा है, जो कर्मचारियों को अपने पारिवारिक दायित्व निभाने में मदद करती है। इसका सही उपयोग करके व्यक्ति अपने परिवार और नौकरी के बीच संतुलन बनाए रख सकता है।
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